कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एनडीपीएस कोर्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी अंबाला जिला के धनोरी गांव निवासी कुलदीप को सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
14 नवंबर 2019 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम न्यू शेरे पंजाब नीलकंठ ढाबा शाहाबाद के पास तलाशी अभियान में थी। इस दौरान कुलदीप को हिरासत में लिया गया। टीम को सात किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ।
थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को विशेष कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर कुलदीप को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद