फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: नशीला पदार्थ रखने के दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में गुरुनानकपुरा निवासी रवि उर्फ टिंकू को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविदास चौक पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान रवि उर्फ टिंकू को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था। शुक्रवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर रवि उर्फ टिंकू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें