कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में गुरुनानकपुरा निवासी रवि उर्फ टिंकू को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविदास चौक पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान रवि उर्फ टिंकू को हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले का चालान अदालत में पेश किया गया था। शुक्रवार को नियमित सुनवाई के दौरान विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर रवि उर्फ टिंकू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।