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पंजीकृत कामगार की मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपये

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पिहोवा। पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख की सहायता दी जाती है। यह जानकारी उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने दी।
उन्होंने बताया कंस्ट्रक्शन लेबर श्रेणी में कार्य करने वाले ठेकेदार, मिस्त्री तथा मजदूर वर्ग के व्यक्ति श्रम विभाग हरियाणा की मुख्य वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मजदूर तवमिस्त्री एक साल में 90 दिन तक श्रम कार्य अथवा कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है, वह बीओसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इस सर्टिफिकेट से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
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मजदूर या मिस्त्री का रजिस्ट्रेशन करवाने का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से अपंग होने पर एक लाख से दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख की सहायता दी जाती है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग की मुख्य वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
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उन्होंने सभी क्षेत्र के श्रम ठेकेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि जितनी भी जगहों पर निर्माण कार्य चल रहे है, उनको विभाग की मुख्य वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाएं और अपने अधीन सभी मिस्त्री व मजदूर कर्मियों का बीओसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अवश्य बनवाएं, जिससे विभाग के कल्याणकारी योजना का लाभ आसानी से लिया जा सके। इसके अतिरिक्त यह कार्ड किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।
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