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राहुल मर्डर मामले के दो और आरोपी गिरफ्तार

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राहुल मर्डर मामले के दो और आरोपी गिरफ्तार
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कुरुक्षेत्र।
थाना शहर थानेसर पुलिस ने करीब दो महीने पहले मोहन नगर के पास एक युवक को पीट पीटकर जान से मारने वाले दो और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आये हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 23 अक्तूबर 2017 को रात करीब 11 बजे थाना शहर थानेसर एरिया में मोहन नगर के पास राहुल वासी सिल्वर सिटी कुरुक्षेत्र के निकट 5 मोटर साइकिलों पर आये 20 लड़कों ने हमला कर राहुल को बुरी तरह से पीटा था इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हुए राहुल की 26 अक्तूबर को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस टीम तीन आरोपियों प्रशांत उर्फ लाडी वासी पटेल नगर थानेसर , गुरप्रीत सिंह डेरा रामपुरा अमीन रोड कुरुक्षेत्र व रजत उर्फ काली वासी आजाद नगर थानेसर व गांधी नगर वासी आशीष को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस टीम ने अब उक्त मामले के दो और आरोपियों जानी उर्फ जय प्रकाश वासी सुंदरपुर व शम्मी कुमार वासी डीसी कालोनी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत मे पेश किया गया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है।
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जान से मारने की कौशिश के 5 आरोपियो को 7 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी सराय की अदालत ने जान से मारने के प्रयास में 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने दी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2012 को थाना पिहोवा मे सूचना मिली थी कि गांव भैंसी माजरा में लड़ाई झगड़ा हुआ था। एलएनजेपी अस्पताल में पुलिस को दिये अपने बयान में दसवीं कक्षा के छात्र संदीप ने बताया था कि सुबह साढ़े सात बजे वह गांव भैंसी माजरा से सिंघपुरा वाली सड़क पर वह अपने साथी के साथ रेस लगा रहे थे,इसी दौरान मोटर साइकिल पर सवार सत्यवान व रजत वासी भैंसी माजरा आये। इनकी मोटर साइकिल से उसको पानी के छींटे लगे, जिसके कारण इनके साथ कहासुनी हो गई थी। थोड़ी देर बाद संजय जिसके हाथ में बंदूक थी ,सत्यवान हाथ मे जैली लेकर , सुरेश के हाथ मे लोहे की राड , रजत , प्रगट , रोहताश व मंदीप के हाथ मे डंडे थे। इस दौरान संजय ने सतनाम पर गोली चला दी,जो सतनाम के पेट मे लगी तथा दूसरी गोली उसने संदीप पर चलाई जो उसको नहीं लगी। इस दौरान शोर शराबा सुनकर वहां लोग पहुंच गये,जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गये। पुलिस ने संदीप कुमार के बयान पर मारपीट करने , जान से मारने की प्रयास व आर्मज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस की टीम ने 2 फरवरी 2012 को आरोपी सुरेश कुमार व सत्यवान पुत्र रतन सिंह , रजत पुत्र सुरेश कुमार,रोहताश पुत्र महेंद्र वासी भैंसी माजरा व प्रमोद पुत्र बबी लाल वासी भैंसी माजरा को गिरप्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इनके वारदात मे प्रयोग किये गये हथियार बरामद किये गये। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी सराय की अदालत मे विचाराधीन था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मारपीट करने तथा जान से मारने की कौशिश के 5 आरोपियों रजत , सत्यावान , रोहताश , सुरेश कुमार व संजय वासी भैंसी माजरा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी मानते हुये 7-7 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा ना करने की सूरत मे 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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