नशीले पदार्थ रखने के मामले में दो को 10-10 साल की कैद
-अदालत ने सजा के साथ दोनों पर लगाया एक एक लाख रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
नशीले पदार्थ रखने के मामले में आरोपी एक महिला सहित दो लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उपरोक्त आदेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने दिए।
जिला उप न्यायवादी गोपाल दास ने बताया कि 13 दिसंबर 2014 को अपराध शाखा की टीम ने नाकाबंदी के दौरान राधा स्वामी सत्संग कुरुक्षेत्र के सामने उमरी रोड पर एक टवेरा गाड़ी को रोककर चेक किया था। इसमें दो महिला व एक पुरुष सवार थे। उक्त गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम रामपाल पुत्र जिले सिंह वासी बडथल जिला करनाल बताया था, जबकि बीरो पत्नी रमेश ने अपने घर का पता कुरुक्षेत्र पारस रोड स्थित इंदिरा कालोनी बताया था। उपन्यायवादी ने बताया कि तत्कालीन डीएसपी की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई थी। तलाश के दौरान उक्त गाड़ी में दो प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए थे। पुलिस ने इन कट्टों में से 20 किलो गांजा बरामद कर आरोपियों को हिरासत में लिया था। यह मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत मे विचाराधीन था। अदालत ने इस मामले में आरोपी रामपाल वासी बडथल और बीरो निवासी इंदिरा कालोनी थानेसर को दोषी करार दिया है। अदालत ने 10-10 साल कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 2-2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।