कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट ने नशीले पदार्थ रखने के मामले में आरोपी रहीम खान को दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भी तय की गई है।जिला न्यायवादी ने बताया कि 13 नवंबर 2020 को एंटी नारकोटिक सैल की टीम रादौर रोड लाडवा पर गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लाडवा-यमुनानगर रोड पर बड़शामी गांव के पास नाकाबंदी कर ट्रक को रोका।
ट्रक की तलाशी में यमुनानगर के कामी माजरा शादीपुर गांव में आरोपी रहीम खान को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 50 किलो 700 ग्राम चूरा पोस्त बरामद की थी। इसके बाद थाना लाडवा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने गवाहों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपी रहीम खान को दोषी करार दिया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-सी के तहत उसे 10 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।