फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kurukshetra News: छीनाझपटी करने के दोषी को 10 साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। एक साल पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ छीनाझपटी करने के आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विनोद कुमार उर्फ गोरखा निवासी डेरा लाडवा पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

थाना लाडवा में 15 जून 2023 को दर्ज शिकायत में नीलम रानी निवासी लाडवा ने बताया था कि वह आंगनबाड़ी में पोटली गांव जिला यमुनानगर में कार्यरत है। 15 जून की दोपहर तीन बजे के करीब वह अपने घर आ रही थी। जैसे ही नगर पालिका कार्यालय लाडवा के पास पहुंची तो उसी समय पीछे से आया युवक उसके कानों से सोने की बालियों पर झपट्टा मार छीनकर भाग गया था। इस छीनाझपटी में वह जख्मी हो गई थी। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार उर्फ गोरखा को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी मैनपाल सिंह ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-बी के तहत 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें