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Karnal News: सीसीटीवी में देख माइक पर मिलेगी चेतावनी

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- ट्रैफिक लाइटों पर बत्ती का समय होगा तय, ताकि जाम का हो समाधान, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया निर्णय
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शहर के चौराहों पर अब जेबरा क्रॉसिंग लग चुकी हैं। ऐसे में चौराहों पर लगे सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेसल सिस्टम से लोगों को पुलिस ने जागरूक करना शुरू कर दिया है। चौराहों पर लगे सीसीटीवी से अब आईसीसीसी में बैठा कर्मचारी लोगों को माइक का इस्तेमाल करते हुए नियमों की जानकारी देते हुए सतर्क करेगा, अन्यथा चालान काटा जाएगा। माइक पर खासतौर पर जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े होने वाले वाहनों को सतर्क और चालान किया जा रहा है।

अमर उजाला ने चैराहों पर जेबरा क्रॉसिंग मिटने के बाद भी चालान करने का मुद्दा उठाया। इस पर संज्ञान लेते हुए वीरवार को हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने आदेश जारी जारी किए। साथ ही शहर की ट्रैफिक लाइटों के इस्तेमाल से यातायात नियंत्रण पर भी मंथन हुआ। चर्चा के बाद उपायुक्त उत्तम सिंह और एसपी गंगाराम पूनिया ने ट्रैफिक एसएचओ को निर्देश दिए कि शहर की ट्रैफिक लाइटों पर बत्ती का समय तय करने के लिए सर्वे करें। ताकि सड़कों पर जाम खत्म हो।
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इस दौरान दिसंबर माह में हुए चालान का विवरण भी लिया। उपायुक्त ने तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर और सख्ती करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने कहा कि यातायात के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीए सचिव विजय देसवाल ने एजेंडे की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर एसडीएम अनुभव मेहता,एसडीएम अशोक मुंजाल, एसडीएम राजेश सोनी, एसडीएम राहुल मौजूद रहे।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिले के सभी स्कूलों की बसों को जांचा जाएगा कि उनके पास सभी संबंधित दस्तावेज हो, चालक के पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस हो, इसके लिए सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूल बसों को नियमित रूप से चेक करें तथा उसकी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजेंगे। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 20 दिनों में दस्तावेज पूरे करने व बसों को दुरुस्त करने का समय दिया। इसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होगा। सभी 2060 बसों का जांचा जाएगा। इसके अलावा ऑटो रिक्शा व टैक्सी आदि की भी जांच होगी।
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मदद करने पर मिलेंगे पांच हजार रुपये
हिट एंड रन मामले में डीसी ने कहा कि गुड सेमेरिटन कानून के तहत संबंधित व्यक्ति व उसके परिवार को तय समय सीमा के अंदर मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले व्यक्ति को इस कानून के तहत पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।
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