माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मर्दानहेड़ी गांव में पड़ोसी महिला जागीर कौर की हत्या करने की दोषी सर्बजीत कौर को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनवाई है।
वहीं, 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एएसजे डॉ. विवेक गोयल की कोर्ट ने दिया है। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि एडीजे अमन वर्मा ने मामले की पैरवी की और कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर हत्यारोपी को सजा सुनवाई है।
उन्होंने बताया कि 12 जून 2022 को मर्दानहेड़ी गांव की सर्बजीत कौर पर उसकी पड़ोसन जागीर की हत्या के आरोप लगे थे। जिसे सर्बजीत ने कबूल भी किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सर्बजीत के खिलाफ सजा सुनाई है। गांव की 80 वर्षीय वृद्धा जागीर कौर की सर्बजीत कौर ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी।
सर्बजीत का जागीर के साथ झगड़ा हुआ था। जिसकी वजह से सर्बजीत जागीर से रंजिश रखती थी। जिस दिन जागीर अपने घर पर चारपाई पर सोई थी तो सर्बजीत ने जागीर को चुनरी से गला घोंटकर मारने का प्रयास किया लेकिन जागीर जाग गई।
इसके बाद सर्बजीत ने लोहे की कुल्हाड़ी जागीर के सिर पर मारी। इसके बाद सर्बजीत ने जागीर पर कई वार किए। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सर्बजीत जागीर के कानों की बालियां निकाल ले गई। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया।