कुरुक्षेत्र के बपदा गांव निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और सात हजार रुपये जुर्माना के आदेश अदालत ने दिए हैं।
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक इसी साल 9 फरवरी को बपदा निवासी राजकुमार ने थाना लाडवा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके गांव के ही धर्मबीर उर्फ टिंकू, सिकंदर उर्फ काका ने पुरानी रंजिश के चलते उसके भतीजे संजीव कुमार उर्फ संजू की हत्या कर दी।
वारदात के बाद हत्यारों ने संजीव की लाश को छुपा दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित बतरा की अदालत में विचाराधीन इस मामले पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
उप न्यायावादी सुरेश कुमार ने बताया कि न्यायालय ने शनिवार की सुनवाई के दौरान उपरोक्त मुकदमा में फैसला सुनाया गया। इसमें धर्मबीर एवं सिकंदर को मामले में दोषी पाया गया।
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उपरोक्त दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और पांच हजार जुर्माना चुकाना देना होगा।
जुर्माना न देने पर एक साल अलग से सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल की सजा एवं दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना ने देने पर छह माह की सजा अलग से काटनी होगी।