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शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों के लिए जारी की यूनीक आईडी

Sun, 12 Jan 2014 12:17 AM IST
कैथल
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अब निजी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग को स्कूल के संबंध में पूरी जानकारी देंगे। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए यूनीक आईडी बना दी है जिसमें निजी स्कूल संचालकों को स्कूल के बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी। अगर निजी स्कूल यूनीक आईडी में स्कूल के संबंध जानकारी नहीं देते हैं तो शिक्षा विभाग उस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है।
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इस यूनीक आईडी में निजी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों की संख्या, फीस, 134ए के तहत विद्यार्थियों के दाखिले सहित अन्य कई प्रकार की जानकारी भरनी होगी। खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही ने बताया कि जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए विभाग ने यूनीक आईडी तैयार की है जिसमें स्कूल संबंधी पूरी जानकारी स्कूल संचालकों को भरनी होगी।
विभाग के आदेशानुसार सभी निजी स्कूल संचालकों को जल्द से जल्द यूनीक आईडी भरने के आदेश दिए हैं। ब्लॉक स्तर

पर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों में यूनीक आईडी भरवाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया अगर कोई निजी स्कूल संचालक यूनीक आईडी में स्कूल संबंधी पूरी जानकारी नहीं भरता है तो उस पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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उलझाने का प्रयास : रवि भूषण
इस संदर्भ में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रविभूषण गर्ग ने बताया कि जिले में करीब 326 प्राइवेट स्कूल हैं। शिक्षा विभाग यूनीक आईडी के तहत निजी स्कूलों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग 134ए के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है लेकिन 134ए के बच्चों की विभाग फीस सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को अंबाला में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें यूनिक आईडी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।
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