संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नाबालिग बच्चे के साथ गलत करने वाले दोषी को अतिरिक्त सेशन जज रेनू राणा की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह जानकारी जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी शशी भौरिया ने की है। डॉ. पंकज ने बताया कि रामनगर थाने में 28 जनवरी 2020 को एक पिता ने शिकायत दी थी कि उसका साढ़े 12 साल का बेटा मंदिर गया था। जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था।
इस दौरान दोषी शाहपुर निवासी अनिल अपनी बाइक पर सवार होकर आया और उसने दोनों बच्चों को पतंग दिलाने का लालच दिया और बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद वह उन्हें नसीब पुरम मछली फार्म के पास लेकर गया। वहां दूसरा बच्चा को दोषी से हाथ छुड़ाकर भाग गया लेकिन दोषी ने उसके बेटे को बड़ी पतंग दिलाने का लालच देकर रोक लिया।
इस दौरान उस दोषी अनिल ने उसे बेटे के साथ अश्लील हरकत की और गलत काम भी किया तो उसके बेटे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। इस पर वह वहां से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी और पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।