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Karnal News: न्यायाधीश ने दी अपील के अधिकार की जानकारी

सार

करनाल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. इरम हसन ने प्लेस ऑफ सेफ्टी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ज्यूविनायलों को मुफ्त कानूनी सेवाओं और अपील के अधिकार की जानकारी दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन वीरवार को प्लेस ऑफ सेफ्टी पहुंचे। यहां दोनों ने ज्यूविनायलों से बातचीत की और उन्हें प्रदान की जा रहीं सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने ज्यूविनायलों को मुफ्त कानूनी सेवाओं बारे में जानकारी दी और अपील के अधिकार से अवगत करवाया।
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उन्होंने बताया कि अपील का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष को किसी उच्च न्यायालय से निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने की अनुमति देता है। अपील के अधिकार का मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और कानूनी प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों को सुधारना है। इस अवसर पर केंद्र अधीक्षक भी मौजूद रहे। ब्यूरो
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