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Karnal News: जमानत याचिका पर 28 को होगी सुनवाई

Fri, 21 Nov 2025 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करनाल अनाज मंडी की मार्केट कमेटी सचिव आशा रानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। वहीं राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को रिपोर्ट फाइल करने की बात कही है। अब मामले में सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
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नई अनाज मंडी में फर्जी गेटपास घोटाले को मार्केट कमेटी सचिव (निलंबित) आशा रानी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय वशिष्ट की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 28 नंवबर तक आशा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। (निलंबित) सचिव आशा के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका में बताया कि आशा रानी करनाल में मार्केट कमेटी सचिव के पद पर कार्यरत थी। उस पर आरोप है कि मंडी एरिया में एंट्री के लिए गेट पास जारी करने में वह अपनी डयूटी ठीक से नहीं निभा पाई। अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि इस दौरान किसी को भी पैसे के नुकसान की कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ़ काम ठीक से न करने के आरोप के आधार पर याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कंवर संजीव कुमार पेश हुए। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फ़ाइल करने के लिए कुछ समय मांगा। अदालत ने याचिकाकर्ता की गिरफ़्तारी पर 28 नवंबर तक रोक लगाने का आदेश दिए हैं। हालांकि, राज्य के जवाब के विचार के बाद याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने के मुद्दे की जांच की जाएगी।
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