करनाल। मारपीट कर नगदी छीनने वाले चार दोषियों को अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार की अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों चार चमन निवासी अमन, राजेंद्र, सेक्टर 13 निवासी जसप्रीत, दयाल पुरा निवासी सुमित पर 11500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले की पैरवी सहायक न्यायवादी ऋषि शर्मा ने की। ऋषि शर्मा ने बताया कि सेक्टर 6 निवासी संदीप सचदेवा ने सिटी थाना में दी शिकायत में कहा था कि 13 दिसंबर 2019 को वह कुंजपुरा रोड से बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। उसके पीछे एक सफेद रंग की कार आ रही थी। इसमें करीब चार युवक थे। कुछ दूरी तक वह कार चालक उसकी बाइक के साथ चलते रहे। उन्होंने उसकी साइड में कार की साइड दबा ली तो उसने कार के शीशे में हाथ मारकर उन्हें कहा कि मेरी तरफ कीचड़ है कार को दूसरी साइड कर लो। यह सुनते ही उन्होंने उसे गालियां दी। जब वह सब्जी मंडी चौक के पास पहुंचा तो वहां गाड़ी वाले ने उसका पीछा कर उसकी बाइक रुकवा ली।
उसके साथ गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। यह देखकर सब्जी मंडी की तरफ से पांच से छह युवक आए और उसका बचाव किया। इसके बाद कार में सवार युवक वहां से भाग गए। इसके बाद जिन युवकों ने उसका बचाव किया था। वह उसके साथ बहस करने लगे। कहा कि अपना पर्स व मोबाइल दे। जब उसने मना किया तो वे मारपीट करने लगे। उनमें एक युवक का नाम अमन था। वह उससे 12 हजार रुपये, डेबिट कार्ड, दो तोले सोने की चेन, तीन मोबाइल जिनमें आई फोन भी है। वह भी छीनकर ले गए। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को चार चमन निवासी अमन, राजेंद्र, सेक्टर 13 निवासी जसप्रीत, दयाल पुरा निवासी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। दोषियों को आईपीसी की धारा 379बी के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। धारा 341 के तहत एक महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना वहीं धारा 323 के तहत एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।