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Karnal News: बिना लाइसेंस चल रहा था मिठाई का गोदाम 40 किलो रसगुल्ले, गुलाब जामुन नष्ट किए

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निसिंग मिठाई के गोदाम में छापामार कार्रवाई के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी व पुलिसकर्मी। सं
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करनाल/निसिंग। निसिंग में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों और एक गोदाम पर छापा मारा। बिना लाइसेंस मिठाई तैयार की जा रही थी। गोदाम में रसगुल्ले और गुलाब जामुन खराब हालत में थे। मक्खियां बैठी थीं और आसपास गंदगी थी। टीम ने करीब 40 किलो रसगुल्ले और गुलाब जामुन को मौके पर ही नष्ट कराए। गोदाम मालिक के विरोध करने पर पुलिस को बुलाना पड़ा।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. कपिला के नेतृत्व में टीम ने निसिंग में हांडा डेयरी, विजय स्वीट्स और सुशील के मिठाई गोदाम पर कार्रवाई की। हांडा डेयरी से पनीर के नमूने लिए गए। विजय स्वीट्स और सुशील के गोदाम से रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी और खोया के नमूने लिए गए।
डॉ. कपिला के अनुसार, सुशील के पास गोदाम में मिठाइयां बनाने के लिए जरूरी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं था। गोदाम में साफ-सफाई और स्वच्छता के मानकों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। रसगुल्ले और गुलाब जामुन खराब हालत में थे। इन्हें नष्ट कराने के प्रयास पर विरोध हुआ थाना निसिंग से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। इसके बाद गड्ढा खुदवाकर करीब 40 किलो मिठाई दबाकर नष्ट कराई गई।
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निसिंग और आसपास के बाजारों में होती थी सप्लाई
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. कपिला ने बताया कि गोदाम में तैयार मिठाइयों की निसिंग और आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती थी। मिठाई और कैटरिंग का काम होने के कारण त्योहार के दौरान तैयार खाद्य सामग्री बाजार में खपाए जाने की आशंका थी। मिठाई की वास्तविक सप्लाई और बिक्री की मात्रा की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। विभाग ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार पर अब तक छह केस
करनाल। जिले में खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों की अनदेखी के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल जनवरी से सितंबर तक बिना जरूरी खाद्य लाइसेंस खाद्य पदार्थ बनाने या बेचने वाले छह प्रतिष्ठानों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। जनवरी, अप्रैल और जुलाई में एक-एक व सितंबर में तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। बुधवार को निसिंग में बिना लाइसेंस चल रहे मिठाई बनाने के गोदाम पर कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. कपिला के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के तहत, जिस खाद्य कारोबारी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, उसके बिना कारोबार करने पर छह महीने तक की कैद और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। छोटे खाद्य कारोबारियों की कुछ श्रेणियों में लाइसेंस के बजाय पंजीकरण लागू होता है। इसलिए कार्रवाई कारोबारी की श्रेणी और मामले के तथ्यों के अनुसार तय होती है। ब्यूरो
पनीर के सात नमूने फेल
सितंबर में खाद्य पदार्थों के लिए गए 44 नमूनों में से 13 जांच में फेल मिले थे। इनमें पनीर के सात नमूने शामिल थे। खोया और मैदे के दो-दो नमूने और पनीर स्नैक्स और नमकीन के एक-एक नमूना था।
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निसिंग मिठाई के गोदाम में छापामार कार्रवाई के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी व पुलिसकर्मी। सं

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