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Karnal News: अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाने का विशेष अभियान शुरू

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप बनाने वाले अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स तथा बैनर आदि उतारने के लिए नगर निगम ने 15 दिन का विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू कर दिया है। पहले ही दिन टीम ने अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड लगाने पर तीन लोगों के चालान काटे हैं, इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि अमर उजाला ने शुक्रवार के ही अंक में शहर में लगे अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसका निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। निगमायुक्त ने बताया कि अनधिकृत बैनर, पोस्टर, होर्डिग्स और विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है।
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उन्होंने बताया कि शहर में व्यवसायियों व दुकानदारों द्वारा यूनीपोल, बिजली व स्ट्रीट लाइट आदि खंबो तथा भवन की छतों व इमारतों आदि पर अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, हालांकि नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है। अब पुन: नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा।
हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक संपत्तियों से स्टिकर, बिल, पोस्टर, दीवार पेंटिंग और अन्य डिफेसमेंट यानि विरूपण को हटाया जाएगा। इसे लेकर विज्ञापन शाखा का प्रवर्तन दल फील्ड में उतर गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
निगमायुक्त ने बताया कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी जो लोग अनधिकृत विज्ञापन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए तीन चालान किए गए हैं। इनमें कुंजपुरा रोड स्थित ओपीएस ज्वैलर्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा सुविधा शोरूम के संचालक शामिल हैं। इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निगमायुक्त ने कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस, दुकानदार तथा अन्य लोगों को दो दिन के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों और उनकी अपनी सपंतियों से किसी भी प्रकार के अनधिकृत विज्ञापन को हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लागू कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना और भारी जुर्माना लगाना शामिल है।-
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प्रिंटिंग सामग्री पर लिखना होगा नाम-नंबर
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम की सीमा में मौजूद सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक, जो बिल, स्टिकर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि छापने का व्यवसाय करते हैं, को बिल, स्टिकर, पोस्टर व फ्लैक्स के प्रिंट पर अपना नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से उल्लेख करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रिंटिंग प्रेस संचालक के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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