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हत्या और लूट के जुर्म में पांच को उम्रकैद

Wed, 07 May 2014 11:28 PM IST
अमर उजाला करनाल
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करनाल। करीब सवा दो साल पूर्व गांव भादसों समीप किसान की गोली मार कर हत्या करने और ट्रैक्टर लूटने वाले पांच दोषियों को अदालत ने बुधवार को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके जैन की अदालत ने मामले के सारे पक्ष सुनने के बाद पांचों बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीन जनवरी 2012 की रात में उपमंडल के गांव इंद्री क्षेत्र के गांव भादसों के पास कार में सवार बदमाशों ने गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जा रहे किसान बलराज को सुनसान क्षेत्र मे रोक लिया था। बदमाशों ने गोली मारकर किसान की हत्या कर दी थी। बदमाश किसान को मौके पर ही सड़क के किनारे फेंक कर थे और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए थे।
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पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जिला सहारनुपर के कस्बा गंगोह क्षेत्र के गांव सिंकदरपुर निवासी बबली, लोकेंद्र और अमित तथा हरियाणा के लाडवा की गीता कॉलोनी निवासी शबीर और इंद्री क्षेत्र के गांव बीड़ रैय्यतखाना निवासी संजीव को गिरफ्तार किया था। पांचों लोगोें के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला चल रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पांचों बदमाशों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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