- मौलिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों को दिए निर्देश
- नियम 134ए के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ रहे आठ हजार से ज्यादा विद्यार्थी
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नियम 134ए के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति राशि प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाएगी। इसके लिए स्कूल संचालकों को पांच जनवरी तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस संदर्भ में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस तिथि के बाद किसी भी आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमवाली-2003 के नियम 134ए के तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के जरुरतमंद विद्यार्थी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 व 2023-24 के दौरान अगली कक्षाओं में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति करने के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय पोर्टल खोल दिया है।
निजी स्कूलों को उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का डाटा अपलोड कर प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त कर आवेदन करना होगा। विभाग की ओर से जारी किए गए लिंक पर स्कूल संचालक अपने एमआईएस यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगइन करेंगे। खास बात यह है कि स्कूल संचालक इसमें विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करते समय उसमें सुधार भी कर सकेंगे। जिले के विभिन्न स्कूलों में करीब आठ हजार विद्यार्थी 134ए के तहत पढ़ाई कर रहे हैं।
जिनकी फीस नहीं मिली, उनकी जानकारी देनी होगी
विभाग के आदेशानुसार स्कूल संचालकों को केवल उन विद्यार्थियों का विवरण ही अपलोड करना होगा। जिसकी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। यदि किसी स्कूल की ओर से ऐसे विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया गया, जिनकी क्लेम राशि वह विभाग से पहले प्राप्त हो चुके हैं तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार होगी।
नियम 134ए के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति राशि लेने के लिए स्कूलों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें 5 जनवरी तक का समय दिया गया है। - सुदेश ठुकराल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी