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गबन के आरोपी सरपंच को रिकवरी के आदेश

Fri, 15 Nov 2013 10:34 PM IST
इंद्री
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इंद्री के गांव पंजोखरा के सरपंच पर पंचायती फंड के दुरुपयोग मामले में पैसे जमा कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने गांव पंजोखरा में लगी स्ट्रीट लाइटों में हेराफेरी करने के मामले में सरपंच को 1 लाख 56 हजार 996 रुपये 15 दिन के अंदर जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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आदेशों की पालना नहीं होने पर सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। गांव पंजोखरा में पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों में हेराफेरी करने की शिकायत अधिकारियों को की गई थी। सरपंच पर गांव में लगी स्ट्रीट लाइटों में धांधली करने के आरोप भी लगाए थे।

इन आरोपों की जांच पड़ताल की गई तो गांव में लगी 53 स्ट्रीट लाइटें गैर मान्यता प्राप्त कंपनी की लगी पाई गई। जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर गैर मान्यता प्राप्त कंपनी की स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। जांच में सरपंच की ओर से स्ट्रीट लाइटें लगाने में 1 लाख 56 हजार 996 रुपये की धांधली करने के आरोप लगाए गए।
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जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उपायुक्त ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपी सरपंच केहर सिंह से सारे मामले में उनकी भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा। सरपंच का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपायुक्त ने इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। कुछ लोगों ने सरपंच पर अन्य कार्यों में घपले करने के मामले की जांच की मांग को उठाया है।

नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं
इंद्री खंड विकास और पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि गांव पंजोखरा के सरपंच पर स्ट्रीट लाइट लगवाने में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था।

जांच में यह आरोप सत्य पाए गए हैं। सरपंच को 15 दिनों में 1 लाख 56 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। यदि सरपंच सरकारी निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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