करनाल/नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के वार्ड-8 की गली में दो बच्चों सहित चार लोगों पर हमला करने वाले पालतू बुली (मिक्स ब्रीड) कुत्ते के मालिक राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि कुत्ते ने किन परिस्थितियों में लोगों पर हमला किया था। कुत्ते के हमले से घायल अनमोल (12) की हालत स्थिर बनी हुई है। उसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है।
नीलोखेड़ी चौकी के प्रभारी संदीप ने बताया कि राजू के पास 2 साल से बुली कुत्ता था। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत आने के बाद ही केस दर्ज कर लिया गया था। वीरवार को आरोपी राजू को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बीएनएस की धारा 291 और 351 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह है मामला
नीलोखेड़ी के वार्ड-8 में गली में मंगलवार को दो बच्चों सहित चार लोगों पर पालतू बुली कुत्ते ने हमला किया था। सिर और पैर की हड्डियां दिखाई देने पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अनमोल (12) को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया था। अन्य तीन श्रवण, कृष्णा और बच्चे इक्का का मेडिकल कॉलेज में ही इलाज किया जा रहा है।
कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगाघटना से गुस्साए लोगों ने बुधवार को कुत्ते को मार डाला था। नीलोखेड़ी के पशु चिकित्सालय में कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नरेश ने बताया कि कुत्ता बुली मिक्स ब्रिड का था। कुत्ते की यह प्रजाति भी शिकारी होती है। कुत्ते ने किन परिस्थितियों में हमला किया, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा।
राजू को हो सकती है छह माह की कैद और जुर्माना
पुलिस ने शिकायत पर आरोपी राजू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 291 और 351 के तहत केस दर्ज किया है। एडवोकेट संदीप राणा ने बताया कि धारा 291 पशुओं के प्रति लापरवाहीपूर्ण आचरण से संबंधित है। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो अपने पशुओं को मानव जीवन के लिए संभावित खतरा या गंभीर चोट का कारण बनने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने में विफल रहते हैं। इसमें दोषी व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 351 में आपराधिक धमकी से संबंधित है। लोगों ने राजू पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इसमें दो साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।