संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नववर्ष के जश्न के लिए कर्ण नगरी तैयार है। 31 दिसंबर और एक जनवरी को सभी होटलों और रेस्त्रां में कार्यक्रम बुक हैं। लोग ठीक तरीके से नया साल मनाएं इसके लिए जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है। हुड़दंगबाजों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। इसके लिए जिले भर में प्रमुख रास्तों और थाना क्षेत्रों के 100 ज्यादा और 800 के करीब पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। शराब पीकर चलाने पर गाड़ी जब्त भी की जा सकती है।
सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक नाके पर एक इंचार्ज के नेतृत्व में पांच से 10 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। नाकों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए सभी नाकों पर पुलिस ब्रीथ इनालाइजर व एल्को-सेंसर के साथ तैनात रहेगी। वहीं, दूसरी ओर बाजार में पुलिस की टीम सिविल में पैदल गश्त करेगी। ताकि शरारती तत्वों पर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा देर रात को डीजे बजाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
जिले में 50 से ज्यादा होटलों में कार्यक्रम हैं। इसके अलावा कई जगह संस्थाओं एवं सोसायटियों की ओर से भी सामूहिक आयोजन किए जाएंगे। वहीं कुछ मंदिरों एवं धार्मिक जगहों पर भी अनुष्ठान होंगे। जिनमें लोग शमिल होंगे। आबकारी विभाग की ओर से होटल एवं बार संचालकों को लाइसेंस भी जारी किए गए हैं।
तीन माह तक डीएल सस्पेंड, 20 दिन तक जेल का प्रावधान : एसपी
एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि नववर्ष को खुशी के साथ मनाएं। शराब पीकर वाहन चलाने व हुडदंगबाजों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक एल्को-सेंसर से मौके पर चेकिंग, भारी जुर्माने, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन (3 महीने तक), वाहन ज़ब्ती और जेल (15-20 दिन तक) के प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही अवैध रूप से शराब परोसने वाले होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस ने प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्र में आवश्यक जगहों पर पुलिस नाके लगाकर चेकिंग करें। शहर में होने वाले कार्यक्रमों पर भी नजर रखें। ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना और हुडदंगबाजी को रोका जा सके। वहीं शहर के मुख्य होटलों व रेस्त्रां के आसपास पुलिस की पीसीआर और राइडर लगातार गश्त करेगी।
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ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाया तो होगी गाड़ी जब्त
प्रत्येक नाका पर पुलिस की टीम एल्को सेंसर के साथ तैनात रहेगी। वहीं ट्रैफिक नियम के अनुसार 50 एमएल से अधिक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस चालान करेगी। अगर रक्त में इससे अधिक अल्कोहल की मात्रा पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जाएगी। वहीं अगर गाड़ी चालक 500 एमएल तक शराब पीए पाए जाएगा तो पुलिस वाहन जब्त करेगी। पुलिस ने नए साल को लेकर ड्रिंक एंड ड्राइव पर ''''''''जीरो टॉलरेंस'''''''' की नीति शुरू की है। एसपी ने साफ कर दिया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।