कुरुक्षेत्र के रतगल पेट्रोल पंप से लूट के मामले में न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र कुमार उर्फ लीलू को दोषी पाए जाने पर सात साल की साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना शहर थानेसर में 2 फरवरी 2011 को थानेसर के छोटा बाजार निवासी राकेश भाटिया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार अज्ञात युवक आए और पिस्टल के बल पर रतगल पेट्रोल पंप से 30 हजार 500 रुपये नकद, दो मोबाइल, कंप्यूटर सामान व एक मोबाइल तेल से भरी पांच लीटर की केन लूट कर फरार हो गए।
उप न्यायावादी सुरेश कुमार ने बताया कि मामला सेशन जज ललित बत्तरा की अदालत में विचाराधीन था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद जिला सोनीपत निवासी आरोपी देवेंद्र कुमार उर्फ लीलू पुत्र हुकम चंद को दोषी पाया।
इसके लिए उसे देवेंद्र कुमार उर्फ लीलू को न्यायालय ने धारा-397 आईपीसी के तहत सात साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न अदा किए जाने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।