फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnal News: अब 15 साल के बाद भी बनवा सकेंगे जन्म प्रमाणपत्र

Tue, 11 Nov 2025 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
विज्ञापन
विज्ञापन
करनाल। हरियाणा सरकार ने शहरी लोगों को एक बड़ी समस्या का सरलीकरण कर दिया है। अब 15 साल के बाद भी नगर निगम से जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर रिकॉर्ड में अपने बच्चे का नाम दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए लोगों को निगम में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
विज्ञापन

अब तक जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया 15 साल तक ही थी। यदि कोई इस अवधि में प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाता था, तो उसे कोर्ट की शरण लेनी होती थी। वकील करके न्यायालय में अपना पक्ष रखना होता था। न्यायालय के आदेश पर ही नगर निगम 15 साल के बाद जन्म प्रमाणपत्र जारी करता था। इस प्रक्रिया में लंबा समय तो लगता ही था, साथ ही धन भी अधिक खर्च होता था। महापौर रेनू बाला गुप्ता ने बताया कि जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए 15 वर्ष का समय निर्धारित था लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से अब इसमें छूट दी गई है। नागरिक अब 15 वर्ष बाद भी नाम दर्ज करवा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर अभी भी 15 वर्ष तक का ही समय है। नागरिकों को जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की डीएमसी, आधार कार्ड और एफिडेविट देना होगा। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें