- उपभोक्ताओं को राशन डिपो के नहीं लगाने होंगे चक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। राशन कार्ड धारकों को अब अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने के लिए राशन डिपो होल्डर के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे चंद मिनटों में अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर सकेंगे। इसके लिए खाद्य आपूर्ति निदेशालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को अपने मोबाइल में दो एप डाउनलोड करने होंगे। जिस पर दिए गए प्रोसेस को पूरा करने के बाद ई-केवाईसी हो जाएगी। गरीबों के निवाले को राशन डिपो होल्डर न डकार जाएं इसके लिए सरकार ने प्रत्येक राशन कार्ड धारक को ई-केवाईसी कराने के आदेश दिए हैं।
ई-केवाईसी के तहत राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों के नाम जुड़े हैं। उनको राशन डिपो पर दी गई मशीन पर जाकर अपना फिंगर प्रिंट देना होता है। राशन डिपो पर दी गई मशीन में टू जी नेटवर्क चलता है। इस कारण से राशन डिपो धारक कार्ड होल्डरों को बार-बार आने के लिए बोलते थे। उपायुक्त उत्तम सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के दिशा-निर्देशानुसार 30 जून 2025 तक जिला के सभी बीपीएल व अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जाना जरूरी है। यह कार्य कार्ड धारक द्वारा स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेशियल ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना है।
इस तरह डाउनलोड करें एप्लीकेशन
बीपीएल व अंत्योदय राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ई-केवाईसी पर क्लिक करें। सभी कार्ड धारक को इस एप में हरियाणा राज्य का चुनाव करके राशन नंबर दर्ज करना होगा, कार्ड धारक को ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपने सदस्य के आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना होगा। इसके उपरांत प्राप्त ओटीपी डालकर व कैपचा कोड फोलो करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे कार्ड धारक की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसके बाद कार्ड धारक को अपने चेहरे पर फोकस करते हुए अपनी आंख को झपकना होगा तथा सफलतापूर्वक डाटा कैप्चर होने पर ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और डाटा आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी बीपीएल व एएवाई कार्ड धारकों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना ईकेवाईसी का कार्य 30 जून 2025 से तक पूर्ण करना होगा ताकि कार्ड धारकों को वर्तमान व भविष्य में पीडीएस से संबंधित मिल रही सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिल सके। यदि कोई कार्ड धारक यह कार्य 30 जून तक पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका राशन बंद हो जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्ड धारक की होगी।