- एक किलोवाट पर लोड बढ़वाने के लिए देने होंगे 100 रुपये
- विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। अब जमीन ठेके पर लेकर खेती करने वाले ठेकेदार भी ट्यूबवेल मोटर का लोड बढ़वा सकेंगे। एक किलोवाट पर लोड बढ़वाने पर किसान को 100 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से खर्चा देना होगा। इसके लिए बिजली निगम के पोर्टल https://www.uhbvn.org.in पर ऑनलाइन आवेदन होगा। अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से किसान लोड बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है।
यदि जमीन के मालिक की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार उसका मृत्यु प्रमाणपत्र लगाकर लोड बढ़वा सकते हैं। बिजली निगम अपने खर्च पर ट्रांसफार्मर व सर्विस केबल का प्रयोग करेंगे। बशर्तें उससे पहले उस ट्यूबवेल कनेक्शन का बकाया बिल का भुगतान होना जरूरी है। बिजली निगम की ओर से जारी पत्र के अनुसार पोर्टल पर स्वीकृत लोड, मोटर विवरण और रेटिंग, दक्षता का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। यदि कोई आवेदक अपने मोटर पंपसेट की स्टार रेटिंग साझा करना चाहता है तो वे इसके लिए प्रासंगिक दस्तावेज या बिल अपलोड सकते हैं।
यह स्कीम कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना 2025 के नाम से शुरू की गई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ता इसके लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए विभाग ने नियम व शर्तें तय की गई हैं। पहले नियम अनुसार आवेदक को जमीन के मालिक और ठेकेदार के होने वाले ठेके का नोटरी स्टॉप पर एग्रीमेंट व एक आवेदन लिखना होगा।
बिजली निगम होर्डिंग लगाकर करेगा प्रचार
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अनुसार आने वाले सभी जिलों के कार्यालयों में निगम की ओर से होर्डिंग लगाए जाएंगे। इससे अपने कार्यों के लिए संबंधित सब स्टेशन में आने जाने वाले लोगों व किसानों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। ट्यूबवेल मोटर का लोड बढ़वाने के लिए आवेदन के पास प्रार्थना पत्र व जमीन के मालिक व ठेकेदार के बीच हुआ करारनामा, आधार कार्ड, भरे गए बिल की प्रति होना जरूरी है।
इस संदर्भ में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकूला के मुख्य अभियंता, वाणिज्यिक की ओर से पत्र जारी हुआ है। इसके अनुसार किसान अपने ट्यूबवेलों की मोटर का लोड बढ़वाने के लिए ऑनलाइन नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को प्रति किलोवाट 100 रुपये खर्च देना होगा। ट्यूबवेल कनेक्शन का बकाया बिल का भुगतान होने व जरूरी दस्तावेज होने पर ही किसानों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
- नसीब सिंह, अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम