माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शहर के होटलों, बैंक्वेट हाल और कई रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा के मानक पूरे नहीं हैं। अग्निशमन सेवा हरियाणा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीम ने जब फायर फाइटिंग सिस्टम का निरीक्षण किया तो 38 होटलों, बैंक्वेट हाल और रेस्टोरेंट के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं पाई गई। इन सभी को नगर निगम ने नोटिस देकर कार्रवाई के लिए सप्ताह भर का समय दिया है।
नगर निगम आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने एनजीटी के आदेश के अनुसार शहर के होटलों, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हाल आदि में आग से सुरक्षा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग करनाल की टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया। ईओ देवेंद्र नरवाल ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर मौजूद 38 होटलों, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हाल संचालकों ने फायर फाइटिंग सिस्टम तैयार कर एनओसी नहीं ली है। इसलिए होटलों, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हाल संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया या एनओसी को लेकर कार्रवाई नहीं की तो समन के तौर पर दोबारा नोटिस दिए जाएंगे उसके बाद भी यदि होटल मालिकों द्वारा एनओसी प्राप्त नहीं की तो हरियाणा फायर एक्ट 2009 व एनबीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन होटलों और रेस्टोरेंट को नोटिस
द अर्बन होटल (महाराणा प्रताप चौक), होटल ग्लोब (मीरा घाटी चौक), महाराजा गोल्डन गेस्ट हाउस, होटल एएस, होटल ब्राइट, जाफरान (नमस्ते चौक), होटल निमंत्रण, होटल येलो स्फायर, अरमान होटल, होटल येलो स्फायर बैंक्वट (प्लॉट नंबर 171-172), हैप्पी आरस व उमंद होटल और होटल कंफर्ट इन (शाम नगर) व कलोंजी को नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा राम बाग बैंक्वट हाल (मेरठ रोड) व द डिवाइन टीसी बैंक्वट (मेरठ रोड) के टाउन होटल कर्ण गेट, होटल आकाशदीप (पुरानी सब्जी मंडी) व मानसरोवर होटल एंड गेस्ट हाउस, होटल पर्ल (कुंजपुरा रोड) व लीला ग्रैंड होटल, होटल स्टार (सिविल अस्पताल रोड), 8 प्लेनेट (मुगल कैनाल) व होटल आनंद रेजीडेंसी, होटल क्राउन (मॉडल टॉउन), रेड कारपेट (आईटीआई चौक), होटल संगम (सेक्टर-9) तथा होटल नाइस एंड रेस्टोरेंट (मेन मार्केट सेक्टर-9) को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
एनओसी के लिए चाहिए ये दस्तावेज
दमकल केंद्र अधिकारी राजीव भारद्वाज ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार, फायर फाइटिंग सिस्टम और एनओसी दोनों की अलग चेक लिस्ट तय है। इसमें आवेदन, प्रार्थनापत्र, आईडी प्रूफ, अधिकृतपत्र, पैन नंबर, प्लॉट एरिया की रजिस्टरी, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित मानचित्र, अलॉटमेंट पत्र, अग्नि प्रश्नमाला के दो सेट जो आर्किटेक्ट या फायर कंसल्टेंट से सत्यापित हों और फायर फाइटिंग स्कीम की ड्राईंग के दो सेट आर्किटेक्ट या फायर कंसल्टेंट से सत्यापित हों, एनबीसी 2016 के अनुसार सत्यापित जांच सूची व अग्नि सलाहकार प्रमाणपत्र शामिल हैं।
सभी कॉमर्शियल, औद्योगिक व संस्था भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। इसका हर साल नवीनीकरण होना भी जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि प्रतिष्ठानों के मालिक एक बार सिस्टम लगवाने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं करातेे हैं। इसलिए लंबे समय तक वह कार्यशील नहीं रहता। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सभी को इसका समय से नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- डा. मनोज कुमार, निगमायुक्त करनाल