संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नौ सेवाओं को अब सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार पानी सीवरेज का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के अंदर जारी किया जाएगा। जलापूर्ति कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन सात दिन के अंदर जारी करना होगा। इसी प्रकार, पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा।
वितरण प्रणाली में समस्याओं के होने पर जलापूर्ति बहाली तीन दिन में की जाएगी। एचटी व एलटी लाइनों में खराबी जैसी बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छह दिन में की जाएंगी। ट्रांसफार्मर जलना, मोटर खराब होने जैसी जलापूर्ति में बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। खोदाई के उपरांत टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा। ﱴ