संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। कुएं में धक्का देकर विधवा की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। यह फैसला अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखधा प्रीतम की अदालत ने दिया।
घटना तीन जुलाई 2022 की है। इसमें थाना साढौरा पुलिस ने गांव इस्माइलपुर के संजू कुमार की शिकायत पर थाना व्यासपुर क्षेत्र के गांव भोगपुर निवासी जसबीर सिंह उर्फ जस्सी पर हत्या के आरोप में केस दर्ज किया था। मामले की जांच तत्कालीन निरीक्षक दिनेश कुमार व उप निरीक्षक धर्मपाल ने की थी। उन्होंने मामले से जुड़े अहम साक्ष्य इकट्ठे किए और कोर्ट में दमदार पैरवी की।
एसपी के दिशा-निर्देश में चिह्नित मॉनिटरिंग सेल ने सशक्त पैरवी व प्रयास किए। अब अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ.सुखधा प्रीतम की कोर्ट ने जसबीर सिंह उर्फ जस्सी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 3 जुलाई 2022 को साढौरा के गांव कनीपला में गांव इस्माइलपुर निवासी निर्मला (35) को कुएं में व्यक्ति ने धक्का दिया।
व्यक्ति को ऐसा करते हुए दूर से निर्मला के देवर संजू ने देख लिया। व्यक्ति बाइक लेकर भाग गया, जिसकी पहचान पुलिस ने थाना व्यासपुर क्षेत्र के गांव भोगपुर निवासी जसबीर सिंह उर्फ जस्सी के रूप में की।
घटना के समय आसपास के लोगों ने बताया था कि कुएं में धक्का देने के बाद आरोपी ने सोचा था कि उसे किसी ने देखा नहीं।
वह कुछ देर बाद फिर से लौटकर आया और कुएं में जाकर उसने देखा कि निर्मला मरी या नहीं। पानी कम होने से निर्मला डूब कर नहीं मरी तो आरोपी द्वारा ऊपर से पत्थर बरसा दिए गए।
इस दौरान भागते हुए गांव कनीपला के लोगों ने उसकी बाइक का नंबर नोट कर लिया, जिससे उसकी पहचान हो गई।