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Karnal News: हत्या आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 03 Nov 2025 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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करनाल। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अदालत ने सैनी काॅलोनी में होली के दिन हुई 11वीं कक्षा के छात्र हिमांशु की हत्या के आरोपी राजेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
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सैनी काॅलोनी में 14 मार्च, 2025 को आरोपी राजेश वासी टपराना गांव, अनीश, प्रदीप, अमन उर्फ साहिल, राहुल उर्फ घोड़ा, अमित, अरुण, सुमित उर्फ गोल्डी निवासी बलड़ी पर छपरा खेड़ा के रहने वाले 11वीं कक्षा के छात्र हिमांशु की झगड़े में चाकू मारकर हत्या का आरोप है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पिता शीशपाल वासी छपरा खेड़ा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने 16 मार्च को मामले में आरोपी अमित को गिरफ्तार करके वारदात में प्रयोग किए चाकू को बरामद कर लिया था। बाद में पुलिस ने 18 मार्च को पांच आरोपियों राहुल उर्फ घोड़ा निवासी बलड़ी, अनीश वासी बलड़ी, प्रदीप वासी बलड़ी और राजेश वासी टपराना, साहिल उर्फ अमन वासी गांव रंबा को गिरफ्तार किया था।
19 मार्च को कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड हासिल किया था। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता निर्मल स्टौंडी ने बताया कि मामले की एडीजे प्रथम डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा कि आरोपी राजेश वासी टपराना को जेल में लंबा समय हो गया है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
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