हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट (लॉकडाउन) को तो 31 मार्च तक बढ़ा दिया है लेकिन व्यापारियों की मांग को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत सशर्त दे दी है। जिसके तहत बड़े बाजारों में सभी तरह की दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेगी, जबकि बड़े बाजारों से बाहर की दुकानें नाइट कर्फ्यू के समय के पहले तक खोली जा सकेंगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि बड़े बाजारों में ऑड ईवन फार्मूले के तहत ही दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि नए नियमानुसार हरियाणा में माल खोलने की इजाजत नहीं है। किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों का कड़ाई से पालन करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा।