कुरुक्षेत्र में अगस्त 2012 में नगर के पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर 10 लाख रुपये की लूट में नामजद तीन हत्या आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 24 अगस्त 2012 को सेक्टर-7 जिमखाना क्लब के निकट स्थित पेट्रोल पंप मालिक भानी सहाय को तीन युवकों ने बैंक जाते समय घेर कर लोहे के रॉड़ से प्रहार किया था। इस दौरान स्कूटर की डिग्गी में रखे 10 लाख निकाल कर लुटेरे फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में भानी सहाय की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके पति भानी सहाय पेट्रोल पंप की सेल के 10 लाख रुपये बैंक में जमा कराने के लिए घर से चले थे। इस दौरान रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी। इस दौरान बदमाश 10 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। लुटेरे मोटरसाइकिलों पर आए थे।
जिला पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अपराध शाखा व प्रबंधक थाना शहर थानेसर के नेतृत्व में टीमाें का गठन किया गया था। छानबीन के बाद अपराध शाखा की पुलिस टीम ने तीन आरोपी कुरुक्षेत्र जिले के ही गांव खासपुर निवासी कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार उर्फ रवि और राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद इन आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्होंने ने ही भानी सहाय की हत्या की है और हत्या करके पैसे लूट कर फरार हो गए थे।
गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों के कब्जे से छह लाख 50 हजार रुपये व लोहे की रॉड़ बरामद की थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। तब से यह मामला न्यायाधीश एके सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी रामकुमार ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार उर्फ रवि व राजकुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि भानी सहाय हत्याकांड के बाद नगर में यह मामला काफी तूल पकड़ गया था। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए संघर्ष समिति भी बनी थी और कई बड़े नेताओं को ज्ञापन भी दिए गए थे। इसके बाद पुलिस पर काफी दबाव बना था और पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की थी।