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Karnal News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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करनाल। करीब चार साल पहले 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी अक्षय कुमार उर्फ कालू को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को सजा सुनाई है।
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स्पेशल एएसजे गुनीत अरोड़ा की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 452 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत छह माह का साधारण कारावास, धारा 363 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास, धारा 366 के तहत सात वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 के तहत छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 20 वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

स्कूल से लौटने के बाद घर पर नहीं मिली थी किशोरी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, थाना इंद्री क्षेत्र के एक गांव में अप्रैल 2022 में एक किशोरी स्कूल से घर लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और जानकारी जुटाई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी अक्षय कुमार की तलाश की जा रही थी। 6 मई 2022 को एक व्यक्ति आरोपी को महिला थाना लेकर पहुंचा, जहां उसे सहायक पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने कहा कि मामले में आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए चालान अदालत में पेश किया।
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आरोपी ने बताई थी किशोरी से मुलाकात की बात :
पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आरोपी के बयान के अनुसार वह ट्रक पर नौकरी करता था और इसी दौरान नशे की गिरफ्त में आ गया था। बाद में उसे स्टौंडी में एक डेयरी पर काम के लिए भेजा गया। वहीं उसकी मुलाकात किशोरी से हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी के बयान के अनुसार उसने किशोरी से शादी की इच्छा जताई थी लेकिन उसकी उम्र कम होने के कारण शादी नहीं कर सका। अप्रैल 2022 में वह किशोरी को घर से बाहर लेकर गया और एक स्थान पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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