गांव निगदू की महिला सरपंच सरबजीत कौर को गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया। महिला सरपंच को निलंबित करने का आदेश उपायुक्त बलराज सिंह ने दिया।
आदेश में कहा गया है कि महिला सरपंच के निलंबन के बाद सरपंच ग्राम पंचायत का समस्त रिकार्ड एवं चल-अचल संपत्ति जो उनके पास है वह तुरंत ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दिया जाए। महिला सरपंच को हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा-51(1) के तहत निलंबित किया गया है।
उपायुक्त ने निलंबित आदेश में कहा है कि महिला सरपंच सरबजीत कौर के खिलाफ निगदू में उसके पति इंद्रजीत सिंह की मै. सेतिया हार्डवेयर से पंचायत का सामान खरीद कर हेराफेरी करने का आरोप है।
सरपंच सामान खरीदने के लिए कोटेशन भी अपने निकट संबंधियों की दुकानों से मंगाती रही है। सरपंच के अलावा उसके पति की दुकान से कोई अन्य निकट के गांव की पंचायत सामान नहीं खरीदती है।
बिलोें के सीरियल नंबर तक गलत देकर धोखाधड़ी की गई। चेकों के मामले में भी हेराफेरी होती रही है। पीवीसी तक खरीदने के मामले मेें घोटाला किया गया है। इन तमाम आरोपों की जांच के दौरान पुष्टि होने पर उपायुक्त ने महिला सरपंच को निलंबित किया है।