माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम की अनुमति के बिना पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन लेने वालों पर निगम कार्रवाई करेगा। उनके बिलों को संपत्तिकर से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अवैध कनेक्शन वालों के लिए निगम की ओर से कनेक्शन वैध करवाने का मौका दिया जा रहा है।
ऐसे लोग 15 दिन के भीतर निगम में आवेदन कर अपने कनेक्शन वैध करवा सकते हैं। वहीं, जिन लोगों ने निगम से कनेक्शन तो लिया है, लेकिन उसका मीटर नहीं लगवाया, उनको मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि उनका बिल भी कम आए और उनके संपत्तिकर में उनका बिल न जोड़ा जाए। सीवर पानी के कनेक्शन वैध करवाने के लिए निगम में निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके बाद ही कनेक्शन को वैध करवाया जा सकता है।
जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। इसके साथ संपत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पड़ोसी का जलापूर्ति, सीवरेज बिल, संपत्ति कर बिल और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति संलग्न करके नगर निगम कार्यालय में फाइल जमा करवानी होगी। दूसरी ओर वाणिज्यिक स्थानों में जिन लोगों ने नगर निगम से कनेक्शन लेकर मीटर लगवाए हुए हैं, उनका बिल, मीटर रीडिंग के अनुसार या 1440 रुपये सालाना आता है। जबकि जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाए ऐसे लोगों का सालाना बिल 15 हजार रुपये आता है।
इसलिए नगर निगम आयुक्त डाॅ. वैशाली शर्मा ने शहरवासियों से अपील करते कहा है कि सभी को कनेक्शन वैध करवाने के बाद मीटर भी लगवाना होगा। जिनका जलापूर्ति व सीवरेज के बकाया बिल को जमा भी कराना होगा। अगर कोई बकाया जमा नहीं करवाएगा, उसकी बिल राशि को संपत्ति कर बिल में जोड़ दी जाएगी।