संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जुंडला में करीब तीन साल पहले पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले के दोषी पति को एडीजे मोहित अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सरकारी वकील अमन कौशिक के मुताबिक जुंडला निवासी वरिंद्र सिंह की शादी वर्ष 2010 में पानीपत के कुटानी रोड निवासी अमृत कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। कई बार पंचायत में भी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, मगर विवाद निपट नहीं सका। 20 फरवरी 2023 को दंपति के बच्चे स्कूल गए थे। इसी दौरान पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद हो गया।
इस पप पति को गुस्सा आया और गंडासी से पत्नी के सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। आरोपी के पिता महिंद्र और माता कुलविंदर कौर भी मौके पर थे। उन्होंने गले में रस्सी डालकर महिला को मारने का प्रयास किया, मगर महिला जैसे-तैसे बच गई। लहूलुहान हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी ने वारदात के बाद गंडासी को अपने पेड में छिपाकर रख लिया था।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर गंडासी को बरामद किया। मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे। एडीजे मोहित अग्रवाल की अदालत ने वीरवार को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी वकील कौशिक ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है।