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Karnal News: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े प्रबंध

Sat, 02 Dec 2023 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार को शहर के 13 परीक्षा केंद्रों पर होगी। सात हजार 916 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10 से 12.30 बजे व तीन बजे से 5.30 बजे तक होगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी जिला उपायुक्तों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से यह परीक्षा दो व तीन दिसंबर को आयोजित की जा रही है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि दो व तीन दिसंबर को विभिन्न स्तरों के लिए आयोजित होनी वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) को नकलरहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए है। जिला में कुल 13 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए है। इन केंद्रों में 7916 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
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इंद्री के एसडीएम अशोक कुमार को इस लिखित परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया गया है। इस अवसर पर इंद्री के एसडीएम एवं नोडल अधिकारी अशोक कुमार, नगराधीश अमन कुमार व जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी मौजूद रहे।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि डीएवी पीजी कॉलेज ब्लॉक बी एक व बी दो तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज रेलवे रोड करनाल ब्लॉक बी एक व बी दो के लिए पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता परमिंदर सिंह, दयाल सिंह कॉलेज करनाल ब्लॉक बी एक व बी दो तथा दयाल सिंह पब्लिक स्कूल दयाल सिंह कॉलोनी करनाल-छह व दयाल सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर सात अर्बन स्टेट करनाल-सात के लिए एचवीपीएनएल के कार्यकारी अभियंता रणदीप सिंह चौहान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
वहीं गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन करनाल, निशान पब्लिक स्कूल करनाल, डीएवी सेंच्यूरी पब्लिक स्कूल इन्द्री रोड करनाल के लिए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सतपाल तथा गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 व जैन कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयालपुरा गेट रेलवे रोड करनाल के लिए काडा के कार्यकारी अभियंता हरिदेव काम्बोज को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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धारा 144 रहेगी लागू
जिलाधीश एवं उपायुक्त अनीश यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के निकट निषेधाज्ञा आगामी दो व तीन दिसंबर तक लागू कर दी है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र खड़े नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति के अग्रिशस्त्र, तेज हथियार लाठी, भाला, बरछा, जेली, गंडासा, चाकू आदि अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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