संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा थीम के साथ प्रदेश सरकार की ओर से नागरिकों की सुविधा व उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऑटो अपील सिस्टम सॉफ्टवेयर (आस) शुरू किया है। यह जानकारी उपायुक्त उत्तम सिंह ने दी है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से शुरू किए गए आस पोर्टल से अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा।
इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होगा तो आवेदन ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है। उन्होंने बताया कि आमजन से सीधे जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों की सैकड़ों सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। इनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।