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बीमा योजनाओं का लाभ उठाएं नागरिक : उपायुक्त

Sun, 30 Jun 2024 06:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। आम नागरिक नाममात्र राशि में अपना बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फार्म हर एक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपये तक का बीमा होता है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है।
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योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है और इससे दो लाख रुपये के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है।
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