माई सिटी रिपोर्टर
घरौंडा/करनाल। घरौंडा नगरीय क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा ने शहर के आसपास के 22 गांवों को शामिल करते हुए एक नया अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-4 घरौंडा की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद इन सभी 22 गांवों में वाणिज्यिक, औद्योगिक या किसी भी प्रकार के निर्माण करने पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही किसी विकास कार्य के लिए भूमि की श्रेणी परिवर्तित होनी है, तो इसकी भी अनुमति विभाग से लेनी होगी।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) करनाल सतीश कुमार ने बताया कि घरौंडा पहले से ही शहरी क्षेत्र है, वहां तीन मियंत्रित क्षेत्र पहले से ही हैं, लेकिन अब इसका और विस्तारीकरण किया गया है। इसलिए यहां अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-चार बनाया गया है।
जिसकी अधिसूचना नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने छह जून को जारी कर दी है। जिसकी अधिसूचना संख्या सीसीपी. (एनसीआर.) केएनएल./घरौंडा/एसी. ए.-IV/2025/816 है।
अब इसके दिशा निर्देश करनाल डीटीपी कार्यालय भी पहुंच गए हैं। इस नए नियंत्रित क्षेत्र में घरौंडा की सीमा में स्थित 22 गांवों को शामिल किया गया है। विभागीय शर्ते इन सभी गांवों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। डीटीपी ने बताया कि इन गांवों को अब घरौंडा विकास योजना का हिस्सा माना जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास कार्य के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
डीटीपी सतीश कुमार ने बताया कि अधिसूचित गांवों की राजस्व संपदा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, करनाल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में यदि किसी को और अधिक जानकारी चाहिए तो वह खसरा नंबर के अनुसार जिला नगर योजनाकार, करनाल के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या विभाग की वेबसाइट http://www.tcpharyana.gov.in/ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।