माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। प्रशासन ने एक बार फिर नियमों में बदलाव किया है। इस बार का बदलाव आम लोगों, आयोजकों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है। नए आदेशों के तहत अब लड़के की शादी में अधिकतम चार कॉमर्शियल सिलिंडर दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी में पांच सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया कि शादी, धार्मिक कार्यक्रमों, संस्थानों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक गैस सिलिंडरों को उपलब्ध कोटे के आधार पर वितरण को अधिक लचीला बनाया गया है। कमेटी की ओर से 400 सिलिंडर प्रतिदिन के वितरण का कोटा निर्धारित किया है। जिला प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने शादी समारोहों में वाणिज्यिक सिलिंडरों की संख्या तय की है।
जागरण, भंडारा, कथा या अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए भी आयोजकों को अब गैस सिलिंडर डिमांड के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोजकों को संबंधित गैस एजेंसी या विभाग में आवेदन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अन्य आपातकालीन सेवाओं को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
एनओसी के साथ मिलेंगे पर्याप्त सिलिंडर
होटल, ढाबा, कैंटीन और फास्ट फूड संचालकों को भी अब जरूरत के अनुसार वाणिज्यिक सिलिंडर दिए जाएंगे। वहीं पीएनजी गैस उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत डिजिटल विज्ञापन के माध्यम से लोगों को गैस के सही उपयोग और नियमों की जानकारी दी जाएगी। एलपीजी के आवेदन के साथ संचालकों को पीएनजी कंपनी से एनओसी भी लेनी होगी।