मारपीट व हत्या करने के मामले में कुरुक्षेत्र मेंन्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा प्रत्येक आरोपी को 50/50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 12 मई 2012 को बाबैन निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ सोनू ने थाना बाबैन में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के मुताबिक मनप्रीत सिंह व उसके मित्र बूबका निवासी विनीत कुमार के साथ किसी ने मारपीट की और तेजधार हथियारों से वार किए।
इन चोटों के कारण 14 मई 2012 को विनीत कुमार की मौत हो गई। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान छह आरोपी गिरफ्तार कर लिए थे।
उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय एमएम धोचंक एएसजे ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और 5 आरोपियों को दोषी पाया और एक आरोपी गुरनाम सिंह बाबैन को बरी कर दिया है।
उन्होंने बताया कि बाबैन निवासी सुखदेव सिंह उर्फ बैनी, भजन सिंह उर्फ रांझा निवासी, अंग्रेज सिंह, जगजीत सिंह उर्फ जग्गा व गुरमुख सिंह निवासी को मामले में दोषी पाया गया। धारा 302 आईपीसी के तहत पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को पचास-पचार हजार रुपये जुर्माना किया गया है।