करनाल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों में 6 से 60 साल की आयु तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके दायरे में 1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार आएंगे।
डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि आवेदन के लिए परिवार के पास पीपीपी होना जरूरी है। अगर परिवार में किसी का एक्सीडेंट या प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाणपत्र देना होगा। अगर एक्सीडेंट में व्यक्ति दिव्यांग हुआ है तो उसका दिव्यांगता प्रमाणपत्र, अस्पताल से डिस्चार्ज के दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी जरूरी है। परिवार पहचानपत्र में जो बैंक खाता नंबर दिया हुआ है उसी में सहायता राशि भेजी जाएगी। दुर्घटना होने के तीन माह के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दयालु पोर्टल बनाया हुआ है। जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों के छह से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु पर पांच लाख रुपये और इसके बाद 60 साल की आयु पर तीन लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।