जेएमआईसी प्रदीप चौधरी की अदालत ने महिला से घर में घुसकर छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी सरकारी वकील अमन कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि छह मई 2010 को दोषी शहर की एक कालोनी में रहने वाली महिला के घर में बुरी नियत से घुसा और उससे छेड़छाड़ की।
महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।