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ईओ पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 22 Jan 2014 11:31 PM IST
कुरुक्षेत्र
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आरटीआई आवेदक द्वारा पूछे गए सवाल का ठीक उत्तर देकर संतोषजनक नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने थानेसर नगर परिषद के ईओ पर जुर्माना लगाया है।
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यह जुर्माना ईओ की तनख्वाह से काटकर आयोग के एकाउंट में डिपॉजिट करवाया जाएगा। यह कार्रवाई दो अलग-अलग आवेदनों पर की गई है। एक पर तीन हजार और दूसरे आवेदन पर संतोषजनक सवाल न देने पर दो हजार रुपये लगाया गया है।

आरटीआई आवेदक सुंदर सिंह निवासी दीदार नगर ने बताया कि उन्होंने 19 जनवरी 2013 को छह बिंदुओं पर और 1 दिसंबर को 2012 को तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।

बार-बार आवेदन करने पर भी उन्हें ठीक उत्तर नहीं दिया गया। सुंदर सिंह के अनुसार अधिकारी आरटीआई एक्ट 2005 को गंभीरता से नहीं लेते और इसका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती तो वे लोकायुक्त व ग्रिवेंस सेल में जाने को मजबूर होंगे।
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संतुष्ट उत्तर न देने पर लगा जुर्माना : ईओ
नगर परिषद एमई एमएस जगत ने माना कि आयोग ने उनके वेतन से पांच हजार रुपये काटने का नोटिस दिया है। जगत के अनुसार आरटीआई में देरी होने और आरटीआई आवेदक को संतोषजनक उत्तर न देने के कारण ही उन्हें यह जुर्माना लगाया गया है।
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