दो मार्च को होगा मतदान, 12 को मतगणना
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। निकाय चुनाव में प्रचार का शुक्रवार को अंतिम दिन है। इस दिन शाम छह बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद दो मार्च को मतदान और 12 को मतगणना होगी। चुनाव में आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना या अन्य प्रकार का कोई प्रलोभन देना अपराध है। अगर कोई प्रत्याशी अथवा कार्यकर्ता ऐसा करता हुआ पाया गया तो जिला प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक अपने वाहनों में न लेकर जाएं।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट का पालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन का उपयोग झंडा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे इत्यादि लिखने के लिए न करें। कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे विभिन्न समुदायों, जातियों, धर्मों के बीच मतभेद, नफरत एवं तनाव पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जातीय एवं सांप्रदायिक अपील न की जाए। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें।
सुरक्षा के चलते व्यापक पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मतदान के दिन प्रत्याशी के चुनाव एजेंट्स के मोबाइल रखने की उचित व्यवस्था पोलिंग बूथ पर रहेगी। मतगणना के दौरान राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि उन्हें ईवीएम में मतों की संख्या ठीक प्रकार से दिखाई दे।
डीसी उत्तम सिंह ने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि निकाय चुनाव पारदर्शी एवं कुशलतापूर्वक सम्पन्न करवाए। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर सुपरवाइजर और पोलिंग पार्टी ईमानदारी से चुनाव प्रक्रिया निर्बाध गति से सम्पन्न करवाएं। उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण मतदान की अपील भी की।