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दस हजारी ऋण पर रेहड़ी लाइसेंस की समय सीमा खत्म, सभी संचालक ले सकते हैं लोन

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रेहड़ी संचालकों को दस हजार रुपये तक के ऋण पर बैंक ने लाइसेंस अवधि की समय सीमा को समाप्त कर दिया है, इसके बाद अब सभी रेहड़ी संचालक ऋण की परिधि में आ गए हैं। पहले 24 मार्च से पहले के पंजीकरण पर ही ऋण मिल रहा था लेकिन अब कोई भी रेहड़ी संचालक कभी अपना पंजीकरण कराकर बैंक से ऋण ले सकता है।
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लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक प्रभावित छोटे छोटे दुकानदार हुए थे, जिसमें रेहड़ी संचालकों की भी रोजी रोटी खतरे में आ गई थी। इन्हें फिर से कारोबार शुरू करने के लिए बैंक बिना किसी गारंटी के उन्हें दस हजार रुपये तक ऋण दे रही है। हालांकि बैंकों का रवैया इसे लेकर काफी शिथिल है। इस पर पिछले दिनों अतिरिक्त उपायुक्त अशोक कुमार बंसल बैंक शाखा प्रबंधकों पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, उन्हें ऋण देने में आनाकानी करने पर एफआईआर लिखाकर कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक शाखाओं की कार्य प्रणाली में कोई खास सुधार नहीं आया है। अभी तक यह शर्त थी कि जिन रेहड़ी संचालकों का स्थानीय निकाय में 24 मार्च 2020 से पहले का पंजीकरण हैं, सिर्फ उन्हें ही ऋण दिया जाएगा। जिसके तहत करनाल में 4569 रेहड़ी संचालकों को चयनित किया गया था। इसमें 869 रेहड़ी वालों ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया था। पोर्टल पर 484 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 166 को स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन अभी तक सिर्फ सात रेहड़ी संचालकों को ही ऋण दिया जा सका है। रेहड़ी संचालकों को ऋण के लिए नगर निगम जाकर आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा और पंजीकरण हो जाएगा।
-अब तक उन्हीं रेहड़ी संचालकों को दस हजार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा था, जिनके पास रेहड़ी का लाइसेंस 24 मार्च-2020 से पहले का है, लेकिन अब बैंक ने लाइसेंस की समय सीमा को खत्म कर दिया है। अब कोई भी रेहड़ी संचालक, चाहे उसके पास किसी भी समय का लाइसेंस हो, उसे ऋण दे दिया जाएगा। यदि आज भी लाइसेंस बनवाकर ऋण लेना चाहता है तो बैंक मना नहीं करेगा।
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-एसके सिंघाल, एलडीएम करनाल।
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