एएसजे बिमल सपरा की अदालत ने तलवार, डंडों से हमला करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार गुरनाम सिंह वासी सुखदेव कॉलोनी रामनगर के बयान पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र वासी शिव कॉलोनी, अनुप सिंह वासी रामनगर, कर्ण सिंह वासी रामनगर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था।
गुरनाम सिंह रामनगर व प्रेमनगर में टीवी प्रसारण का काम करता था। 18 मई 2014 को आरोपियों ने रंजिश के कारण उसको जान से मारने की नियत से चावला डिपो चौक रामनगर के पास तलवार, लाठी डंडा से मारपीट कर घायल किया था। इस मामले में शुक्रवार को बिमल सपरा की अदालत ने आरोपी देवेंद्र, अनुप सिंह, कर्ण सिंह को पांच-पांच साल की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।