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Ambala News: नशीले इंजेक्शन की तस्करी के दोषी को 10 साल कैद

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अंबाला सिटी। मादक पदार्थ और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़े गए आरोपी कर्मजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार आरोपी कर्मजीत सिंह के पास मौजूद बैग से प्रतिबंधित 190 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए थे। अदालत ने बुधवार को उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी ठहराया था और वीरवार को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान दोषी के वकील ने परिवार की माली हालत और बच्ची का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने कड़ी सजा की वकालत की।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि युवाओं में नशीले पदार्थों का बढ़ता चलन समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और यह उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बरामद नशीले इंजेक्शनों के समाज पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। संवाद
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