अदालत ने चेक बाउंस होने और पैसे नहीं लौटाने के मामले में पंजाब के एक
कालोनाइजर को पांच लाख रुपये अदा करने और नौ महीने कैद की सजा सुनाई है।
फरवरी
2012 में पंजाब के जिला मोहाली के गांव सकोंड की मूल निवासी एवं हाल
निवासी निसिंग के गुनियाना रोड की लाभकौर ने अपने परिचित पंजाब के
डेराबस्सी निवासी जसबीर सिंह मोदी को पौने पांच लाख रुपये उधार दिए थे।
इसके बदले मोदी ने महिला लाभकौर को चेक दिया था।
समय पर चेक बैंक में लगाया
दिया गया, जो बैंक में पैसा नहीं होने के कारण बांउस हो गया था। बाद में
महिला ने उससे पैसा मांगा तो काफी चक्कर कटवाने के बाद पैसा देने से इंकार
कर दिया गया। इस मामले में प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रदीप
चौधरी की अदालत ने एडवोकेट देवेंद्र चौहान की दलीलें सुनने के बाद जसबीर
सिंह मोदी को पांच लाख रुपये महिला को अदा करने के साथ नौ महीने की सजा
सुनाई है। बताया गया है जसबीर सिंह मोदी पंजाब में कालोनाइजर है।